Vidhwa Pension UP सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को ₹500 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
यह योजना समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती है और इसके अंतर्गत लाभार्थियों को राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
Overview: विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश (Vidhwa Pension) |
शुरुआत | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय महिलाएं |
Vidhwa Pension UP Amount | ₹500 प्रति माह |
लाभ वितरण माध्यम | DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारा बैंक खाते में |
आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन – https://sspy-up.gov.in पर |
सम्पर्क हेल्पलाइन | टोल फ्री: 1800-419-0001 |
Objectives Of Vidhwa Pension – विधवा पेंशन योजना के मुख्य उद्देश्य
- विधवा महिलाओं को ₹500 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- पति की मृत्यु के बाद जीवन यापन में मदद और सहारा देना।
- आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- विधवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।
- गरीबी, भिक्षावृत्ति और सामाजिक शोषण से बचाव।
- महिलाओं को सरकारी कल्याण योजनाओं से जोड़ना।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली विधवाओं के जीवनस्तर को सुधारना।
- सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना।
विधवा पेंशन योजना यूपी के लाभ – Benefits of Vidhwa Pension Uttar Pradesh:
- ₹500 प्रति माह सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्राप्त होती है।
- घर बैठे आवेदन की सुविधा उपलब्ध है – sspy-up.gov.in।
- विधवा महिलाएं खुद के खर्चों के लिए स्वतंत्र बनती हैं।
- जीवन में अकेली रह गई महिलाओं को सरकार की ओर से सहायता व सुरक्षा।
- महिलाएं बच्चों की पढ़ाई, दवा, राशन आदि के खर्च के लिए पेंशन राशि का उपयोग कर सकती हैं।
- पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
- इसी प्रकार Atal Pension Yojana भारत सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई APY 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक की एक निश्चित मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है
विधवा पेंशन योजना यूपी के पात्रता मानदंड – Eligibility Criteria for UP Vidhwa Pension
विधवा पेंशन के लिए पात्रता मानदंड :
- आवेदिका विधवा होनी चाहिए।
- 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच।
- उत्तर प्रदेश की स्थाय निवासी होनी चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आता हो या कम आय वर्ग से संबंधित हो।
- अन्य पेंशन योजना से लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, जैसे वृद्धावस्था, दिव्यांग या अन्य राज्य/केंद्र सरकार की पेंशन।
- आवेदिका के नाम पर सक्रिय बैक खाता होना चाहिए, जो DBT (Direct Benefit Transfer) के लिए उपयुक्त हो।
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- स्क्रीन पर एक पावती संख्या (Acknowledgment No.) या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा – इसे सुरक्षित रखें।
Samaj Kalyan Vidhwa Pension UP Online Apply
Samaj Kalyan Vidhwa Pension Up Online Registration करने के लिए निम्नलिखित steps को follow करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होमपेज पर widow pension scheme option पर click करें। अब new entry form पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने Vidhwa pension apply form खुलेगा उसमें अपनी सभी जरुरी जानकारी भरें। जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, बैंक विवरण आदि।
- अब सभी जरुरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अब सभी जानकारी को जांचने के बाद submit button पर click करें।
- आवेदन पूरा होने के बाद Acknowledgement number को safe रखें।
Vidhwa Pension UP Status Check
- https://sspy-up.gov.in पर जाएँ
- आवेदन की स्थिति लिंक पर क्लिक करें
- पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें
- आपकी आवेदन स्थिति दिखेगी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Answer. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ । होमपेज पर widow pension scheme option पर click करें। अब List of Beneficiaries विकल्प को चुने। पेंशन सूचि देखने के लिए आपको जिला, ब्लॉक आदि की जानकारी भरनी होगी। अब आपके सामने सम्बंधित जिले की सभी vidhwa pension up list दिखाई देगी।
Answer. ₹500 प्रति माह
Answer. हाँ, DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
Answer. संबंधित समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें और सही दस्तावेज़ के साथ दोबारा आवेदन करें।
Answer. कुछ मामलों में पुनः सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसकी सूचना विभाग द्वारा दी जाती है।