राजस्थान सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana (MMPBY) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5 लाख भेड़/बकरी, और 1 लाख ऊंट शामिल हैं।
Overview: Mangla Pashu Bima Yojana (मंगला पशु बीमा योजना)
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mangla Pashu Bima Yojana) |
शुरुआत की तिथि | 13 दिसंबर 2024 |
उद्देश्य | पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना |
लाभार्थी | राजस्थान के जनाधार कार्डधारी पशुपालक |
लाभ | निःशुल्क पशु बीमा |
बीमित पशु की श्रेणियाँ | दुधारू गाय, दुधारू भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट |
बीमा की अवधि | 1 वर्ष |
पात्रता मानदंड | जनाधार कार्डधारी, टैगिंग किए गए पशु, अधिकतम पशु सीमा निर्धारित |
लाभार्थियों की सीमा (2024-25) | कुल 21 लाख पशु – 5 लाख गाय/भैंस, 5 लाख बकरी/भेड़, 1 लाख ऊंट |
न्यूनतम और अधिकतम पशु सीमा | गाय/भैंस: अधिकतम 2, बकरी/भेड़: 10, ऊंट: 1 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम (वेबसाइट / मोबाइल ऐप) |
मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य – Objectives Of Mangla Pashu Bima Yojana
मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पशुपालकों को उनके पशुधन की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों और पशुपालकों के लिए बनाई गई है, जो अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार Bihar Samagra Gavya Vikas Yojana पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए शुरू की गयी हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को डेयरी व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Insurance Coverage For Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan
इस योजना के तहत, विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए बीमा राशि निर्धारित की गई है:
- दुधारू गाय: ₹40,000 प्रति पशु
- दुधारू भैंस: ₹40,000 प्रति पशु
- मादा बकरी: ₹4,000 प्रति पशु
- मादा भेड़: ₹4,000 प्रति पशु
- ऊंट (नर और मादा): ₹40,000 प्रति पशु
बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। बीमा राशि की अधिकतम सीमा ₹40,000 प्रति पशु निर्धारित की गई है।
मंगला पशु बीमा योजना के लिए पात्रता मानदंड – Eligibility Criteria For Mangla Pashu Bima Yojana
मंगला पशु बीमा योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित है:
- योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- योजना में दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी, या ऊंट शामिल है।
- योजना में भाग लेने के लिए पशुपालक को योजना में पंजीकरण कराना होगा।
- आवेदक के पशुओं का बीमा किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास 1 कैटल यूनिट से ज्यादा पशु नहीं होने चाहिए।
- जनाधार कार्ड धारक होना अनिवार्य है।
Mangla Pashu Bima Yojana Apply Online – मंगला पशु बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mmpby.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।
- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर, “click for registration” बटन पर क्लिक करें। यह आपको पंजीकरण फॉर्म पृष्ठ पर ले जाएगा।
- पंजीकरण फॉर्म में, अपना जन आधार नंबर दर्ज करें और “Fetch Details” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपके जन आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पर एक OTP (One Time Password) भेजा जाएगा।
- प्राप्त OTP को संबंधित बॉक्स में दर्ज करें और “Verify” बटन पर क्लिक करें। इससे आपका मोबाइल नंबर सत्यापित हो जाएगा।
- सत्यापन के बाद, आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें पूछी गयी सभी जानकारी भरें
- आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ भरने के बाद, “Submit” बटन पर click करें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक submit हो जाएगा।
- आवेदन के सफल सबमिट होने पर, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा, जिसमें बीमा पॉलिसी का लिंक होगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी बीमा पॉलिसी की जानकारी देख सकते हैं।
मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज – Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Documents
के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- जनाधार कार्ड
- आधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड
- लखपति दीदी कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- पशु के साथ फोटो निवास प्रमाणपत्र ( पशुपालक का निवास स्थान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़)
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
Mangla Pashu Bima Yojana Insurance Claim Process
यदि बीमित पशु की आकस्मिक मृत्यु होती है, तो पशुपालक निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से बीमा दावा कर सकते हैं:
- मृत्यु की सूचना: पशुपालक को पशु की मृत्यु की सूचना संबंधित बीमा विभाग को देनी होगी।
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट: पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- दावा राशि का निर्धारण: बीमा प्रतिनिधि और पशु चिकित्सक मिलकर पशु की बीमा राशि का निर्धारण करेंगे।
- दावा राशि का भुगतान: सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद, बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवसों के भीतर दावा राशि संबंधित पशुपालक के खाते में जमा कर दी जाएगी।
बीमा क्लेम मिलने की मान्य परिस्थितियाँ:
- पशु की आकस्मिक मृत्यु
- सड़क दुर्घटना
- प्राकृतिक आपदा से मृत्यु
- अग्निकांड / जलने से मृत्यु
- जहरीले जीवों के काटने से मृत्यु
- बीमारी के कारण मृत्यु
- पशु की चोरी के बाद हत्या
याद योग्य रखने वाली बातें:
- पशु का UID टैगिंग होना आवश्यक है।
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पंचनामा अनिवार्य है।
- मृत्यु की सूचना संबंधित विभाग को 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
- पशु की मृत्यु की फोटो भी जरूरी है।
इसी प्रकार अन्य योजनाओ की जानकारी के लिए आप हमारी website kusum yojana को visit कर सकतें है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
उत्तर. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुधन की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
उत्तर राजस्थान राज्य का जनाधार कार्डधारी पशुपालक, जिसके पास टैग किए गए पशु हों, इस योजना के लिए पात्र है।