UP Divyang Pension Yojana 2025: जानिए पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया

भारत सरकार दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है Divyang Pension Yojana (दिव्यांग पेंशन योजना)। यह योजना विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए है, जो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से अक्षम हैं और आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इस लेख में हम दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर जानकारी देंगे – पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, पेंशन स्टेटस, लिस्ट, टोल फ्री नंबर, और यह भी कि Divyang pension kab aaegi या Divyang pension kab tak aaegi.

Overview: दिव्यांग पेंशन 

विषय विवरण
योजना का नाम दिव्यांग पेंशन
शुरू किसने की भारत सरकार द्वारा 
उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है। 
लाभार्थी दिव्यांग व्यक्ति |
आवेदन प्रक्रिया Online and Offline 
Official website sspy-up.gov.in

Divyang Pension Yojana की पात्रता Eligibility Criteria 

  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष होनी या उससे अधिक होनी चाहिए। 
  • लाभार्थी की 40% प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए। 
  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • लाभार्थी की सालाना आय ग़रीबी रेखा से नीची होनी चाहिए। 
  • लाभार्थी के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 
  • लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए। 

दिव्यांग पेंशन योजना 2025: आवश्यक दस्तावेज़

  • विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) |
  • पहचान पत्र (Voter ID Card) |
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) |
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) |
  • बैंक की पासबुक (Bank Passbook) |
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo) |

 Divyang Pension Yojana 2025: Benefits

  • आवेदन प्रक्रिया अब ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन हो गई है। आवेदक चाहे तो, अपने Divyang Pension Status और Divyang Pension List को घर बैठे देख सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को ₹500 से ₹1500 तक हर महीने पेंशन दी जाती है।
  • दिव्यांगजनों की मदद के लिए सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन “Toll Free Number” (दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर) भी उपलब्ध कराए हैं ताकि किसी भी परेशानी का समाधान हो सके |
  • यह योजना सभी धर्म, जाति और लिंग के दिव्यांगजनों के लिए समान रूप से काम करती है। 
  • यह योजना दिव्यांगजनों के रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। 
  • पेंशन के साथ-साथ दिव्यांग लाभार्थी पालनहार योजना का लाभ भी ले सकते हैं, जो उन्हें आर्थिक सहायता के साथ-साथ कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है।

Divyang Pension Yojana Online Registration 

  1. सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 
  2. अब आप होमपेज “Homepage” पर जाकर दिव्यांगजन या विकलांग पेंशन योजना के  Link पर क्लिक करें। 
  3. अब अप्लाई ऑनलाइन Apply Online पर क्लिक करें। 
  4. फिर अब इसके बाद आपअपनी डिटेल्स Details भरें जेसे – नाम, पता, आधारनंबर, मोबाइल नंबर आदि। 
  5. अब आपको आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड Upload करने है 
  6. फिर अब एप्लीकेशन फॉर्म “Application Form Submit” सबमिट कर दें। 
  7. अब आपको आवेदन की रसीद “Receipt of Application” मिलेगी उसे सम्हाल कर रखें क्युंकि इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर Application Number और Registration ID होगी जिसके जरिया आप स्टेटस चेक Status Track कर सकते है। 

UP Divyang Pension Status check 2025:

  • पश्चिम बंगाल सामाजिक कल्याण पोर्टल पर जाएँ services.india.gov.in
  • दिव्यांगता पेंशन योजना चुनें और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर या आवेदन आईडी दर्ज करें।
  • कैप्चा दर्ज करने के बाद, अपने आवेदन की स्थिति और भुगतान विवरण देखने के लिए “खोजें” पर क्लिक करें।

दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh 

इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके और अत्मनिर्भर बन सकें और एक खुशहाल जीवन जी सकें। इस योजना के अंतर्गत 40% Percent या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग उठा सकते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम हो। अगर आपको इस योजना में आवेदन करना है तो आप इस पोर्टल पर sspy-up.gov.in जाकर Online Apply कर सकते है। 

दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य 

Divyang pension yojana का मुख्य उद्देश्य शारीरिक या मानसिक रूप से असहाय (दिव्यांग) नागरिकों को उनके कठिन समय में उनको मदद देना , ताकि वे आत्मनिर्भर “Independent” बन सकें और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को अक्सर असहाय माना जाता है, जिससे उन्हें जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार यह पेंशन योजना लेकर आई है।

इस योजना के जरिए सरकार जो दिव्यंजनो को हर महीने की ₹2000 की सहायता राशि देती है उससे वह अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते है जैसे की अपनी दवाई का खर्चा, खाने पीने का , कही आने-जाने का आदि। योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए दिव्यांग पेंशन टोल फ्री नंबर Toll Free Number 18004190001 पर संपर्क कर सकते है और पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी ले सकते है। 

FAQs

Q1. इस योजना के लाभार्थी कौन है ?

Ans. इस योजना के लाभार्थी सभी दिव्यंजन है जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है।

Q2. दिव्यांगजन पेंशन योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है 

Ans. Divyang Pension Scheme के अंर्तगत सभी दिव्यंजनो को हर महीने ₹2000 की सहायता राशि दी जाती है जिससे वह अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकें और उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े।

Q3. इस योजना का लाभ उठाने के लिए हम आवेदन कैसे करें ?

Ans. Online and Offline दोनों में से किसी भी तरीके से आप आवेदन कर सकते है। Online Apply के लिए आप योजना की Official Website पर जाकर Online Apply कर सकते है और Offline Apply के लिए आप अपने नजदीकी क्षेत्र में किसी आंगनवाड़ी से यह फॉर्म Application Form मिल जायेगा फिर उस फॉर्म में सभी जानकारी भरें।

Q4. Divyang Pension Scheme के कुछ Bnefits ?

Ans. दिव्यांग लोगों को Government ₹2000 हर महीने देती है जिससे वह अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों Basic Needs को पूरा कर सकते है जैसे की उनकी दवाई का खर्चा और खाने-पीने का आदि |

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