Palanhar Yojana – पालनहार योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना 8 फरवरी 2005 को लागू की गई थी। इस योजना के माध्यम से बच्चों को उनकी आयु के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके माता-पिता विशेष परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जैसे कि विकलांगता, विधवापन, तलाक, या गंभीर बीमारी (जैसे HIV/AIDS)। योजना के तहत 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में नामांकन आवश्यक है, जबकि 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को नियमित विद्यालय में प्रवेश देना अनिवार्य है।
Overview: विकलांग पालनहार योजना
| योजना का नाम | पालनहार योजना (palanhar yojana) |
| शुरुआत | वर्ष 2005 (राजस्थान सरकार द्वारा) |
| पालनहार योजना के लाभार्थी | अनाथ, परित्यक्त, विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, HIV/कुष्ठ रोगी के बच्चे, विकलांग माता-पिता की संतान |
| प्रमुख उद्देश्य | बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
| आवेदन पोर्टल | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
| भुगतान मोड | DBT (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) |
| संपर्क हेल्पलाइन | 0141-2226604 |
पालनहार योजना राजस्थान का उद्देश्य
यहाँ पालनहार योजना के उद्देश्य दिए गए हैं, जो इस योजना की सामाजिक उपयोगिता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं:
1. अनाथ और असहाय बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन‑पोषण देना
2. पालक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
3. बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ना। बच्चों की स्कूली शिक्षा, पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
4. सामाजिक समावेशन और सम्मानजनक जीवन का अवसर देना। बच्चे समाज की मुख्यधारा में रहें, उन्हें भेदभाव या हीन भावना का अनुभव न हो, इसके लिए विशेष समर्थन देना।
5. सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना और बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना।
6. ऐसी महिलाओं के बच्चों को विशेष सहायता प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना।
7. बच्चों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाना बचपन से ही एक स्थिर और सहयोगी वातावरण देकर बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिक मूल्य विकसित करना।
इसी तरह मध्यप्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को हर संभव मदद और सहारा प्रदान करना है।
Benefits Of Palanhar Yojana – पालनहार योजना के लाभ
| आयु वर्ग / श्रेणी | मासिक सहायता राशि (₹) | वार्षिक सहायता राशि (₹) | कुल वार्षिक लाभ (₹) |
| 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे | ₹500 | – | ₹6000 |
| 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹14,000 |
Eligibility Criteria For Rajasthan Palanhar Yojana
Palanhar Yojana के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित होता हैं :
1. बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए (यदि बच्चा 12वीं कक्षा तक पढ़ रहा है, तो 19 वर्ष तक लाभ मिल सकता है)
2. बच्चे की स्थिति (कोई एक हो):
- अनाथ या निराश्रित बच्चा
- माता-पिता को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिली हो
- निराश्रित पेंशन प्राप्त विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें
- तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान
- नाता गई (विरहिणी) महिला की अधिकतम 3 संतानें
- पुनर्विवाहित विधवा की संतान
- HIV/AIDS पीड़ित माता-पिता की संतान
- कुष्ठ रोग या विकलांग माता-पिता की संतानें
3. पालक परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
4. पालक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो या पिछले कम से कम 3 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो
5. 2–6 वर्ष के बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकरण अनिवार्य है
6. 6 वर्ष के बाद स्कूल में प्रवेश लेना आवश्यक है (अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता तो योजना का लाभ बंद हो सकता है)
7. आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए
Required Documents For Palanhar Yojana
- विकलांगता प्रमाणपत्र
- अधिवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शिक्षा प्रमाणपत्र
- उम्र का सबूत
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
Mukhyamantri Palanhar Yojana Apply Online
- https://sje.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएँ
- Apply Online / E-Services सेक्शन में जाकर Palanhar Legacy Module चुनें
- SSO ID से लॉगिन करें (अगर नहीं है तो जनआधार या भामाशाह से रजिस्ट्रेशन करें)
- लॉगिन के बाद Palanhar Yojana पर क्लिक करें
- New Application विकल्प चुनें
- आधार नंबर डालकर e-KYC (OTP या बायोमेट्रिक) करें
- बच्चे की जानकारी भरें जैसे नाम, उम्र, स्कूल/आंगनवाड़ी पंजीकरण, आदि
- पालक (Guardian) की जानकारी भरें – नाम, पता, बैंक अकाउंट, आय विवरण
- अब सभी आवश्यक दस्तावेजो को स्कैन करके अपलोड करें।
- अगर एक से अधिक बच्चा है तो Add Child बटन पर क्लिक कर अगली प्रविष्टि कर सकते हैं।
- सभी प्रविष्टियों की समीक्षा करें और Final Submit करें। Application ID स्क्रीन पर मिलेगी
- इसके द्वारा आप अपने आवेदन की स्थिति Palanhar Yojana Rajasthan Status भी check कर सकते हैं।
ऑनलाइन Palanhar Renewal/Status कैसे चेक करें
- SJMS Palanhar App Status पेज पर जाएँ
- अपना आवेदन संख्या, भामाशाह संख्या या जन‑आधार ID दर्ज करें।
- केप्चा भरें और “Search” पर क्लिक करें।
- आपकी नवीनीकरण स्टेटस, आवेदन फील्ड्स, भुगतान विवरण आदि जानकारी प्रदर्शित होगी।
Payment Portal Payment Status
- SJMS पोर्टल का Application/Payment Status पेज खोलें
- Select Type में से Payment Status चुनें।
- Application ID, भामाशाह संख्या या जन‑आधार ID दर्ज करें।
- कैप्चा भरें और Search पर क्लिक करें।
- आपका भुगतान विवरण जैसे तारीख, राशि व स्थिति स्क्रीन पर दिखेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
प्रश्न 1. Palanhar form भरने के लिए age limit क्या हैं ?
उत्तर. इस योजना के लिए 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे पात्र होते हैं।
प्रश्न 2.क्या विशिष्ट श्रेणियों के लिए कोई आरक्षण है?
उत्तर. नहीं इस योजना में विशिष्ट श्रेनियो को कोई आरक्षण नहीं दिया गया हैं।
प्रश्न 3. Palanhar Yojana Form Pdf कैसे Download करें ?
उत्तर. आप इस form को राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से download कर सकते हैं।
प्रश्न 4. Palanhar helpline number क्या हैं ?
उत्तर. 0141-2226604
प्रश्न 5.यदि मेरा बच्चा स्कूल छोड़ दे तो क्या होगा?
उत्तर. अगर आपके बच्चे का नाम स्कूल में नामांकित नहीं रहता तो साकार द्वारा वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी।