भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। परंतु समय के साथ बढ़ती जल समस्या, असमय वर्षा और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं ने किसानों को गंभीर संकट में डाल दिया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है—”हर खेत को पानी” और “प्रति बूंद अधिक फसल” के लक्ष्य को साकार करना।
इस लेख में हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, कार्यप्रणाली और इसके प्रभावों की विस्तृत जानकारी (PMKSY scheme details) देंगे।
Overview: Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) |
शुरुआत वर्ष | 1 जुलाई 2015 |
लॉन्च करने वाला मंत्रालय | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय |
लाभार्थी | सभी वर्ग के किसान (विशेष रूप से सीमांत एवं लघु किसान) |
लाभ का प्रकार | वित्तीय सहायता (सब्सिडी), तकनीकी मार्गदर्शन, संरचनात्मक विकास |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन: कृषि विभाग, CSC, राज्य पोर्टल |
योजना का क्रियान्वयन | राज्य स्तरीय एजेंसी (SLNA) द्वारा जिला एवं ग्राम स्तर पर |
योजना की स्थिति (2025 तक) | देश के लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध, विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में |
Official Website | pmksy.gov.in |
पीएम कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य – Objectives Of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
- हर खेत को पानी – प्रत्येक खेत तक सिंचाई सुविधा पहुँचाना।
- जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना और कम पानी में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करना।
- वर्षा जल का संचयन करना और जल स्रोतों का पुनर्भरण करना।
- ड्रिप (drip) और स्प्रिंकलर (sprinkler) जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- नहर, तालाब, चेक डैम, जलाशयों आदि का निर्माण एवं सुधार।
- सिंचाई के माध्यम से बंजर और कम उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाना।
- पानी, खाद और श्रम की बचत कर खेती को अधिक लाभकारी बनाना।
- साथ ही, अगर आप अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षित करना चाहते हैं, तो बिहार फसल बीमा योजना के तहत बीमा योजना का लाभ अवश्य लें।
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Benefits – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ
- खेतों तक पानी की पहुँच सुनिश्चित होती है, जिससे सूखे क्षेत्रों में भी खेती संभव हो पाती है।
- सिंचाई प्रणाली की स्थापना या तो किसानों द्वारा स्वयं की जा सकती है या किसी अनुमोदित सूक्ष्म सिंचाई कंपनियों का चयन करके की जा सकती है।
- वर्षा जल संचयन, चेक डैम और जलाशयों से भूजल स्तर बढ़ता है और जल संकट में राहत मिलती है।
- उत्पादन बढ़ने और लागत घटने से किसानों को अधिक लाभ होता है।
- नहरों, तालाबों, जल स्रोतों की मरम्मत एवं नए निर्माण कार्यों से स्थायी विकास होता है।
- किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों के उपयोग के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लाभार्थी को देय सहायता का पैटर्न छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए 45% होगा, जिसे पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा पूरा किया जाएगा। इन राज्यों के मामले में, साझाकरण का अनुपात 90:10 है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, वित्तपोषण पैटर्न 100% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
- जल प्रबंधन से मिट्टी का क्षरण रुकता है और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए पात्रता मानदंड – Eligibility Criteria For PM Krishi Sinchai Scheme
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सभी किसान इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
- लाभार्थी को देय सब्सिडी प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर की कुल सीमा तक सीमित होगी।
नोट 1: लाभार्थी को योजना के तहत केवल बीआईएस-चिह्नित सिस्टम/घटक ही खरीदना होगा।
नोट 2: इस योजना को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तंत्र के माध्यम से लागू किया जाना है। कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के आधार विवरण की आवश्यकता है।
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Online Registration – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित आवेदन प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं:
- अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या PMKSY की राष्ट्रीय वेबसाइट पर जाएं।
- “किसान पंजीकरण” या “नवीन आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण दर्ज करें।
- ओटीपी (OTP) से मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें जैसे- आधार कार्ड, जमीन के कागजात (खसरा/खतौनी), बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, सिंचाई यंत्र/तकनीक की जानकारी (यदि पहले से चुनी है)
- योजना का चयन करें”सूक्ष्म सिंचाई योजना” / “ड्रिप सिंचाई” / “स्प्रिंकलर” या अन्य विकल्पों में से योजना चुनें।
- ज़रूरत के अनुसार उपकरण और सहायता की जानकारी भरें।
- भरे गए आवेदन को पुनः जांचें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन सफल होने पर एक पंजीकरण संख्या/रसीद संख्या प्राप्त होगी जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
PMKSY Registration Status Check Online
- वेबसाइट पर “आवेदन की स्थिति” सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर से ट्रैक कर सकते हैं
- या संबंधित ब्लॉक कृषि अधिकारी से संपर्क करें
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दस्तावेज़ – Pradhan Mantri Krishi Sinchai Scheme Documents
PM Krishi Sinchai Scheme में आवेदन के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पता प्रमाण
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- कृषि का प्रमाण
- दस्तावेज निवास
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रमाण पत्र
साथ ही, सिंचाई से जुड़ी सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट kusum yojana पर भी विज़िट कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी।
PMKSY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर उपलब्ध PDF लिंक पर क्लिक करके आवेदन पत्र डाउनलोड करें।