Dayalu Yojana हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 1 April 2023 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर किसी परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या विकलांगता होने पर दयालु योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना 6 साल से ज्यादा 60 साल से कम उमीदवारो के लिए लागू होती है। इस योजना का लाभ व्यक्तियों की उम्र के हिसाब से मिलता है, जैसे की किसी परिवार के सदस्य की 25 वर्ष से कम उम्र में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो हरियाणा सरकार इस योजना के अंतर्गत ₹2 लाख की सहायता राशि देती है।
दयालु योजना: Overview
विषय | विवरण |
योजना का नाम | Haryana Dayalu Yojana |
शुरुआत किसने की | हरियाणा सरकार ने |
लाभार्थी | जिसकी किसी दुर्घटना में किसी कारण मृत्यु हो गई या वो वयक्ति विकलांग हो जाता है, उसे लाभ मिलता है। |
उद्देश्य | गरीब लोगो की दुःख के समय में आर्थिक सहायता। |
आवेदन प्रक्रिया | Online Portal द्वारा |
Official Website | https://dapsy.finhry.gov.in/ |
Deen Dayalu Yojana Haryana के कुछ फायदे
- अचानक मृत्यु या दिव्यांगता के समय गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- इस सहायता राशि के ज़रिये गरीब परिवारों को जीवनयापन या उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
- अगर किसी परिवार के सदस्य की 18 उम्र से कम आयु में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो ₹1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- यदि 18 साल से ज्यादा और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- अगर 25 साल से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹3 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- यदि 45 साल से ज्यादा और 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
Eligibility Criteria For Dayalu Yojana
- उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु 6 साल ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए।
- मृत्यु या विकलांगता दुर्घटना के कारण होनी चाहिए तभी इस योजना का लाभ मिल पायेगा।
- उम्मीदवार के परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता योजना लागू होने की बाद की होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद की ।
- घटना के बाद 3 महीने के अंदर – अंदर आवेदन इस योजना के लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए ?
- दयालु योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम ६ साल से अधिक आयु होनी चाहिए।
- करना आवश्यक है।
- दुर्घटना में 70% से ज्यादा विकलांगता होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
जरुरी दस्तावेज़
- परिवार पहचान पत्र।
- बैंक की पासबुक।
- बैंक अकाउंट की जानकारी पहचान पत्र में होनी चाहिए और परिवार के मुखिया के आधारकार्ड से लिंक होना चाहिए।
- दुर्घटना के दौरान अगर व्यक्ति की मृत्यु या वो विकलांग हो जाता है, तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि व्यक्ति विकलांग हुआ है तो प्रमाण पत्र में ७०% विकलांगता होनी चाहिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
Dayalu Yojana Haryana Apply Online – दयालु योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन करें
- सबसे पहले Dayalu Yojana की Official Website पर जाएं।
- फिर Apply Scheme पर क्लिक करें और Option में से “दयालु को चुने।
- फिर अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) भरे Get OTP पर क्लिक करें।
- अब परिवार के जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है या विकलांगता की स्थिति है, उसका नाम (Name) चुनें।
- अब फॉर्म में Date Of Birth, Registration Number, मृत्यु या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- अब एक बार सभी Details पढ़ ले और Form Submit कर दें।
Dayalu Yojana का उद्देश्य
दयालु योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana), आर्थिक रूप से कमजोर और अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके परिवार में किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु, या स्थायी विकलांगता (70% या अधिक) हो जाती है। दयालु योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अचानक घटने वाली ऐसी दुखद घटनाओं के कारण किसी गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति और न बिगड़े। यह योजना परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से उन परिवारों का चुनाव करती है, जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम है। पात्रता के आधार पर सरकार लाभार्थी को ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इसी प्रकार Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है।
दयालु योजना के कुछ FAQs
Ans. इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 1 April 2023 में की थी,इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
Ans. ये सहायता राशि सीधे बैंक खाते में आती है और जिस वयक्ति की मृत्यु हुई है उसकी उम्र के हिसाब से ये सहायता राशि मिलती है।
Ans. दयालु योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 6 साल से अधिक आयु होनी चाहिए।
Ans. दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) |
Ans. दयालु योजना हरियाणा के अंतर्गत 70% विकलांग व्यक्तियों को लाभ मिलता है।